रांची (RANCHI): चांडिल अनुमण्डल के दंडाधिकारी विकास कुमार राय ने रविवार को नीमडीह प्रखण्ड के ग्राम झिमड़ी और उसके आसपास के इलाकों में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है. यह निर्णय प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी, नीमडीह के संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया, जिसमें झिमड़ी और उसके आस-पास के क्षेत्रों में आपसी झड़पों के कारण विधि-व्यवस्था में समस्या उत्पन्न होने की सूचना दी गई थी. इस निषेधाज्ञा के तहत चौहदी, उत्तर झिमड़ी से सिंदुरपुर ग्राम तक, दक्षिण झिमड़ी गांव के सीमाना से मुरू ग्राम तक, पूर्व झिमड़ी गांव के सीमाना से लाकड़ी ग्राम तक और पश्चिम झिमड़ी गांव के सीमाना से किशुनडीह ग्राम तक क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग और हरवे, हथियार तथा आग्नेयास्त्रों के साथ चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
संबंधित कार्य से आने-जाने वाले वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा
इस आदेश के तहत कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पुलिस अधिकारियों और संबंधित कार्य से आने-जाने वाले वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा. विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थानों में आने-जाने, शव यात्रा, वैवाहिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेने वालों को भी इस आदेश से छूट दी गई है. इसके अतिरिक्त सिक्खों के कृपाण धारण और नेपालियों के खुखरी धारण पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा. अधिकारियों को आदेश की जानकारी दी जा चुकी है, और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी को इस आदेश का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है. निषेधाज्ञा का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखना है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.